Sunday, 19 July 2020

कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, पांच दिन में बैंक को दें ये जानकारी वरना कटेगा पैसा

अगर आपने बैंक से कृषि कर्ज लिया है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है. आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो बीमा के लिए तय की गई नामांकन की कट-ऑफ तारीख से सात दिन पहले अपनी बैंक (Bank) शाखा को एक घोषणा पत्र दें. उसमें बताएं कि मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता. ऐसा करके आप योजना से खुद को अलग कर सकते हैं. वरना बैंक से सीधे पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कट जाएगा.




फसल बीमा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है, इसलिए जो किसान बीमा नहीं चाहते हैं उन्हें 24 जुलाई से पहले ही अपने बैंक में एक घोषणा पत्र देना होगा. यानी अब इसके लिए सिर्फ पांच दिन बचे हैं. पत्र देने से चूक गए तो आपकी जेब को झटका लगेगा.

सरकार ने मानी किसानों की बात, किया स्वैच्छिक


2016 में जब इस स्कीम की शुरुआत की गई थी तब सभी लोन लेने वाले किसानों के लिए बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य किया गया था. इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-Kisan credit card) लेने वाले करीब सात करोड़ किसानों को मजबूरन इसका हिस्सा बनना पड़ता था. इस वक्त करीब 58 फीसदी किसान ऋण लेने वाले हैं. अब देखना है कि स्वैच्छिक करने के बाद क्या बीमा करवाने वाले कम हो जाएंगे.

योजना में शामिल होने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

-नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों (Farmers) को आधार संख्या (aadhaar card), बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड/ किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा.

इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों (Mobile Number) पर नियमित एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा.

-किसानों के लिए परेशानी मुक्त नामांकन सुनिश्चित करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बैंकों, बीमा कंपनियों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसी), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और ग्राम स्तरीय 29,275 अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया है.

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